विद्यालयों में खेल सामग्री क्रय की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)
समग्र शिक्षा 2026-27 के अंतर्गत महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा समग्र शिक्षा 2026-27 के अंतर्गत विद्यालयों में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने तथा खेल सामग्री की पारदर्शी खरीद सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई है। परिषद के पत्रांक 5023, दिनांक 16 अक्टूबर 2026 के अनुसार विद्यालयों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत खेल सामग्री का क्रय करना है।
इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराना तथा भारतीय एवं पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करना है।
विद्यालयवार वित्तीय आवंटन
| विद्यालय का प्रकार | प्रति विद्यालय राशि |
|---|---|
| प्राथमिक विद्यालय | ₹5,000/- |
| प्रारंभिक/मध्य विद्यालय | ₹10,000/- |
| उच्च/उच्च माध्यमिक विद्यालय | ₹25,000/- |
विद्यालय खेल समिति का गठन
- अध्यक्ष: विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक।
- सदस्य सचिव: शारीरिक शिक्षक/नामित नोडल शिक्षक।
- शिक्षक सदस्य: विभिन्न विषयों के तीन शिक्षक, जिनमें न्यूनतम एक महिला शिक्षिका अनिवार्य है (यदि उपलब्ध हों)।
- छात्र प्रतिनिधि: एक छात्र प्रतिनिधि/खेल मॉनिटर/बाल संसद से खेल मंत्री।
क्रय प्रक्रिया एवं आवश्यक सावधानियाँ
खेल सामग्री खरीदने से पहले विद्यालय में उपलब्ध कमरों, खेल मैदान तथा विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार आवश्यकता का आकलन करना अनिवार्य है। इंडोर एवं आउटडोर खेल सामग्री का चयन इसी आधार पर किया जाएगा। क्रय प्रस्ताव विद्यालय खेल समिति द्वारा तैयार किया जाएगा।
सभी विद्यालयों को प्रखंड स्तर पर आयोजित क्रय शिविर में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सामग्री खरीदना सुनिश्चित करना है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री की आपूर्ति एवं प्रभावी अनुश्रवण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- आपूर्तिकर्ता का GST पंजीकरण अनिवार्य है।
- सामग्री का मूल्य MRP से अधिक नहीं होना चाहिए।
- मूल्य प्रचलित बाजार दर से अधिक नहीं होना चाहिए।
क्रय प्रक्रिया बिहार वित्त नियमावली 1980 (संशोधित) के नियम 131 (छ) एवं अधिसूचना संख्या 09.12.2024 के अनुसार की जानी है।
प्रधानाध्यापक एवं नोडल शिक्षक की जिम्मेदारी
उच्च गुणवत्ता वाली खेल सामग्री के क्रय की पूर्ण जिम्मेदारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक की होगी। शारीरिक शिक्षक अथवा नामित नोडल शिक्षक सामग्री के नियमित आकलन, रखरखाव एवं मरम्मत योग्य सामग्री की पहचान करेंगे।
- खरीद के समय मूल वाउचर एवं निर्धारित शपथ-पत्र सुरक्षित रखें।
- विद्यालय में प्राप्त सामग्री का भंडार पंजी में संधारण करें।
- दैनिक उपयोग के लिए लॉग बुक का नियमित संधारण करें।
- प्रत्येक माह कम से कम एक बार पारंपरिक खेल गतिविधि आयोजित करें।
तत्काल आवश्यक कार्रवाई
पत्र प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर विद्यालय खेल समिति का गठन सुनिश्चित करें।
क्रय के उपरांत मूल विपत्र (Original Vouchers) एवं निर्धारित शपथ-पत्र (Affidavit) का विद्यालय स्तर पर सुरक्षित संधारण करें।
खेल सामग्री क्रय SOP : वीडियो देखें
Teachers of Bihar
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